रजत शर्मा के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक तलब

0
sdfrt4refew

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से “छेड़छाड़ किया गया” वीडियो क्लिप डालने के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि और जालसाजी मामले में कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को तलब किया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवांशी जनमेजा ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 (जालसाजी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कपटपूर्ण या बेईमानी से उपयोग), 499 (आपराधिक मानहानि) और 500 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने उन्हें 27 जुलाई 2026 को पेश होने का निर्देश दिया है।

दो फरवरी को पारित आदेश में अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह दर्शाया है कि आरोपियों ने जो पोस्ट डाली उसमें यह दिखाया गया है कि शिकायतकर्ता (शर्मा) ने आरोपी संख्या-1 रागिनी नायक (कांग्रेस की महिला प्रवक्ता) के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।”

अदालत ने कहा कि इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि शिकायतकर्ता को उनके मित्रों, परिचितों और आम लोगों की नजर में एक पुरुषवादी, स्त्रीद्वेषी और महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया।

अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें अपमानजनक नाम से संबोधित किए जाने से प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

रजत शर्मा ने आरोप लगाया है कि रागिनी नायक ने चार जून 2024 को टेलीविजन पर सीधे प्रसारित परिचर्चा के दौरान उन्हें अपशब्द कहे जाने का झूठा आरोप लगाया और इस दावे के समर्थन में एक “छेड़छाड़ किया गया” वीडियो अपलोड किया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने वीडियो के जाली होने की जानकारी होने के बावजूद उसे दोबारा पोस्ट किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *