नयी दिल्ली, आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और चार अन्य लोगों ने म्यूचुअल फंड नियमों के कथित उल्लंघन के एक मामले का शेयर बाजार नियामक सेबी में निपटान किया है। इसके लिए सभी ने निपटान शुल्क के रूप में संयुक्त रूप से 1.02 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
मामले का निपटान करने वाले चारों लोग- एमांडी शंकर राव, प्रसन्न प्रकाश पांडा, अनिल कुमार तनेजा और सुमिरन बंसल हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 30 अप्रैल को जारी निपटान आदेश के अनुसार, इन इकाइयों ने कथित तौर पर जीवीआर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, डीपी जैन एंड कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर, डीपीजे-डीआरए टोलवेज, फीडबैक एनर्जी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड और फीडबैक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनियों में आईआईएफसीएल एएमसी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में म्यूचुअल फंड मानदंडों का उल्लंघन किया।
इन इकाइयों ने सेबी के समक्ष निपटान आवेदन दायर किया था। इन इकाइयों ने प्रस्ताव किया था कि वे तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना एक निपटान आदेश के माध्यम से इस मामले का निपटान चाहती हैं।