हवाई यातायात नियंत्रकों, अन्य कर्मचारियों के श्वास जांच संबंधी मानक में सख्ती

नयी दिल्ली,  विमानन नियामक डीजीसीए ने हवाई अड्डे पर कार्यरत हवाई यातायात नियंत्रकों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और संवेदनशील कार्यों से जुड़े कर्मचारियों में से एक-चौथाई लोगों का रोजाना श्वास विश्लेषण (ब्रेथ एनालाइजर) परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि श्वास विश्लेषण परीक्षण से संबंधित संशोधित नागरिक विमानन प्रावधान (सीएआर) तीन महीने बाद लागू होंगे।

फिलहाल हवाई अड्डे पर तैनात 10 प्रतिशत कर्मचारियों का ही श्वास परीक्षण करना अनिवार्य है लेकिन संशोधित मानकों में इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह नियम हवाई यातायात नियंत्रकों, ग्राउंड स्टाफ, विमान रखरखाव इंजीनियरों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवा कर्मियों के लिए लागू होगा। इससे शराब के सेवन का पता लगाने में सख्ती बरती जाएगी।

डीजीसीए ने कहा कि इस संशोधन से सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा हवाई अड्डों पर आवाजाही बढ़ने और जमीनी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए यह एक प्रभावी कदम है।