मुनव्वर फारूकी के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए पुलिस को सरकार की मंजूरी का इंतजार

इंदौर,  इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के खिलाफ 2021 में दर्ज एक मामले की जांच जारी है और पुलिस ने अभी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हालांकि अभियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 29 जनवरी 2021 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी थी।

फारूकी और चार अन्य को इस मामले में एक जनवरी 2021 की रात इंदौर के एक कैफे से गिरफ्तार किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के आधार पर तुकोगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था।

तुकोगंज के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘मामले की जांच जारी है और अब तक अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।’

अभियोजन विभाग के अधिकारी ने कहा कि आरोप पत्र दायर करने के लिए आवश्यक अनुमति का इंतजार है, हालांकि इंदौर पुलिस ने 29 जनवरी, 2021 को राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा था।

अधिकारी ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत दर्ज मामले में आरोप पत्र दायर करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है।

फारूकी 35 दिन तक इंदौर के केंद्रीय कारागार में बंद रहे थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उन्हें छह फरवरी 2021 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।

उन्होंने हाल ही में रियलिटी टीवी शो “बिग बॉस” का 17वां संस्करण जीता है। 2022 में, वह एक और रियलिटी शो “लॉक-अप” के पहले संस्करण के विजेता बने थे।