सरकार ने मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात को आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य किया

नयी दिल्ली,  सरकार ने पीली मटर के आयात को अगले साल 31 मार्च तक आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

इस कदम का मकसद उसकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अनुसार, एक अप्रैल 2024 से प्रतिबंधित आयात नीति और संबंधित नीति शर्तें लागू होंगी।

अधिसचूना में कहा गया, ‘‘पीली मटर का आयात…31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन निःशुल्क है। एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) की शर्तें और बंदरगाह प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ऐसे पीले मटर के आयात पर लागू नहीं होंगे।’’

अभी तक आयात प्रति किलोग्राम 200 रुपये और उससे अधिक सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) के वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा एमआईपी के अधीन था। केवल कोलकाता समुद्री बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति है।

भारत ने 2022-23 में रूस से 1.4 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की पीली मटर का आयात किया है।