अयोग्यता याचिकाओं पर शरद पवार नीत खेमे की अर्जी पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा न्यायालय

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके करीबी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर त्वरित निर्णय लेने का निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को देने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नीत खेमे की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला आया। पीठ ने कहा कि इस पर शिवसेना के विधायकों को लेकर लंबित एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने लंबित मामले में विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने को कहा था।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा, ‘‘हम मामले को 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।’’

शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से कहा था कि मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिहाज से एक सप्ताह के अंदर समयसीमा तय की जाए।

याचिकाकर्ता जयंत पाटिल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि दो जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिकाएं दायर की गयी थीं, लेकिन आज तक कोई नोटिस नहीं जारी किया गया।

विरोधी खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अयोग्यता संबंधी एक याचिका सितंबर में दायर की गई थी और उस पर नोटिस जारी किया गया है।