कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मी की नियुक्ति को मंजूरी देने का आदेश दिया

कोलकाता,  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य प्राधिकारियों को आदेश दिया कि वह गत 26 वर्ष से नगर निगम में कर संग्रहकर्ता ‘सरकार’ के पद पर कार्य कर रहे एवं दिसंबर में आयु पूरी होने की वजह से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मी की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाए।

याचिकाकर्ता जयदेव चर के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उक्त पद के लिए निर्धारित वेतन प्राप्त कर रहा है।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने स्थानीय निकाय को याचिकाकर्ता की नियुक्ति को लेकर 2015 में उसके पक्ष में आसनसोल नगर निगम द्वारा जारी सिफारिश पत्र पर विचार करते हुए मंजूरी देने के लिए ‘तत्काल कदम’ उठाने का आदेश दिया।

याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि आदेश प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

अदालत ने रेखांकित किया कि व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने में करीब दो महीने का समय बचा है और अधिकारियों की ओर से नियुक्ति को मंजूरी देने में कोई भी देरी पेंशन की फाइल और अन्य पेंशन लाभ की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के पेंशन संबंधी प्रक्रिया उसकी सेवा की मंजूरी नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सकेगी।

अदालत ने रेखांकित किया कि कर संग्रह के लिए ‘सरकार’ की नियुक्ति की प्रक्रिया नियामतपुर अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण ने शुरू की और कुल्टी नगरपालिका ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया। चर का नाम रोजगार एक्सचेंज भेजा गया और औपचारिक रूप से अप्रैल 1997 में नगर पालिका द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया एवं वह इस वर्ष दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुल्टी नगर पालिका का बाद में आसनसोल नगर निगम में विलय कर दिया गया और चर इस समय निगम में कर्मचारी हैं।

नगर निकाय के उप निदेशक द्वारा अदालत में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि पार्षदों के बोर्ड द्वारा मंजूरी सहित भर्ती से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन याचिकाकर्ता का साक्षात्कार पत्र, नियुक्ति पत्र और नियुक्ति होने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध है।