केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नयी दिल्ली,  राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी।

वह शनिवार से पुलिस की हिरासत में हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की चार दिन की न्यायिक हिरासत के अनुरोध संबंधी अभियोजन पक्ष के आग्रह को स्वीकार कर लिया।

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि जांच के दौरान गवाहों के बयानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘बरामद नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) में वर्तमान मामले से संबंधित प्रासंगिक सामग्री होने की बात कही गई है, जिसे प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया है और इसे फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच और विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और इसके जल्द ही प्राप्त होने की उम्मीद है।’’

आवेदन में दावा किया गया है कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर रही टीम मुंबई में है और उसके जल्द ही लौटने की संभावना है।

कुमार के वकील ने एक आवेदन दायर कर उस दिन के केजरीवाल के आवास से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति मांगी, जब मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस स्तर पर कानून के तहत आरोपी को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

अदालत ने कुमार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।