न्यायालय ने केंद्र को पेन्नैयार नदी जल बंटवारे के लिए अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को पेन्नैयार नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक अधिकरण गठित करने और एक महीने के भीतर उपयुक्त अधिसूचना जारी करने का सोमवार को निर्देश दिया।

यह निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दिया।

न्यायमूर्ति नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘‘हमें केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और आज से एक महीने की अवधि के भीतर, इस मामले में शामिल पक्षों के बीच जल विवाद के निपटारे के लिए जल विवाद अधिकरण गठित करने का निर्देश देने से परहेज करने का कोई कारण नहीं दिखता है।’’

फैसले का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है।

तमिलनाडु सरकार ने नदी पर ‘चेक डैम’ और ‘डायवर्जन’ निर्माण के काम को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ अपने मूल वाद के मार्फत 2018 में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

राज्य सरकार ने कहा था कि अंतरराज्यीय नदी जल राष्ट्रीय संपदा माना जाता है और कोई भी राज्य इस पर एकाधिकार होने का दावा नहीं कर सकता।

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