कोच्चि, 21 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शबरिमला में सोना चोरी होने के मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार और दो अन्य की जमानत याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं।
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने पद्मकुमार, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी. मुरारी बाबू और कर्नाटक के बल्लारी के जौहरी रोड्डम पांडुरंगैया नागा गोवर्धन को राहत देने से इनकार कर दिया।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
बाबू को पिछले साल दिसंबर में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस साल जनवरी में फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई।
शबरिमला के भगवान अयप्पा मंदिर में द्वारपाल (संरक्षक देवता) की मूर्तियों से और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों की चौखट से सोना चोरी होने के मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।
एसआईटी ने अब तक दोनों मामलों में टीडीबी के दो पूर्व अध्यक्षों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।