कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को हावड़ा शहर में रामनवमी के अवसर पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, ताकि कार्यक्रम का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन सुनिश्चित किया जा सके।
याचिकाकर्ताओं ने शिबपुर आईआईईएसटी के पास से हुगली नदी के तट पर स्थित रामकृष्णपुर फेरी घाट तक शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने शोभायात्रा निकालने की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे और रास्ते में कहीं रुके बिना आगे बढ़ना होगा। रामनवमी बुधवार को है।
अदालत ने आदेश दिया कि शोभायात्रा में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे और पांच स्वयंसेवक इस बात की निगरानी करेंगे कि संख्या का उल्लंघन न हो।