दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: बीआरएस नेता के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नयी दिल्ली,  दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले में नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि कविता ‘‘अत्यंत प्रभावशाली’’ हें और यदि उन्हें रिहा कर दिया गया तो वह गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं।

कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी की याचिका में कविता की 15 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया गया । यह याचिका विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आर्थिक अपराधों की जांच सामान्य अपराधों की तुलना में अधिक जटिल है क्योंकि आर्थिक अपराधी प्रभावशाली एवं साधन संपन्न होते हैं और सोच समझकर अपराध करते हैं।

याचिका में इस आधार पर कविता की न्यायिक हिरासत की मांग की गई कि ‘‘गिरफ्तार व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली हैं और पूरी संभावना है कि यदि उन्हें रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगी और रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी जिससे जांच में बाधा आ सकती है।’’

इसमें कहा गया है कि कथित आबकारी घोटाले में कविता की भूमिका को लेकर ईडी की जांच अब भी जारी है और अपराध में हुए धन के लेन-देन का पता लगाने की कोशिश जारी है तथा इस संबंधी गतिविधियां या प्रक्रिया के साथ जुड़े लोगों की भी पहचान की जा रही है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

मंगलवार को दायर याचिका में आरोप लगाया गया, ‘‘के. कविता अपराध से मिले 100 करोड़ रुपये को अपने कर्मचारियों या सहयोगियों अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के माध्यम से हस्तांतरित करने में शामिल हैं, जिसका भुगतान ‘आप’ (आम आदमी पार्टी) नेताओं को किया गया था।’’

बीआरएस नेता को 16 मार्च को सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया था और इसे पिछले शनिवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।