टीवी, रेफ्रिजरेटर, एलपीजी चूल्हा, कूलिंग टॉवर पर स्टार रेटिंग एक जनवरी से अनिवार्य

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नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) सरकार ने एक जनवरी से रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलपीजी गैस चूल्हा एवं कूलिंग टॉवर जैसे कई उपकरणों पर ऊर्जा दक्षता वाली स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया है।

बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की गजट अधिसूचना के मुताबिक, इस नए नियम का विस्तार डीप फ्रीजर, वितरण ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड से जुड़े सोलर इनवर्टर पर भी होगा।

उल्लेखनीय है कि बीईई का स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत उपकरणों पर एक से पांच स्टार की रेटिंग दी जाती है जो बताता है कि संबंधित उपकरण कितनी बिजली खपत करेगा।

पहले फ्रॉस्ट-फ्री एवं डायरेक्ट कूल रेफ्रजरेटर, डीप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग, कॉर्नर एसी), रंगीन टीवी और अल्ट्रा एचडी टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर स्टार रेटिंग को दर्शाना स्वैच्छिक था।

एक अधिकारी ने बताया कि स्टार-रेटिंग वाले उपकरणों की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाती है। जुलाई 2025 में इन उपकरणों के लिए मसौदा नियम जनता से सुझाव लेने के लिए जारी किए गए थे और नए बदलाव इन्हीं सुझावों पर आधारित हैं।

पहले भी रूम एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, वाशिंग मशीन, ट्यूबलर फ्लोरसेंट लैंप और सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैंप पर स्टार-रेटिंग अनिवार्य थी।

अधिकारी ने बताया कि अब इन उपकरणों के लिए नियम पहले से अधिक ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन किए गए हैं।

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