कलकत्ता उच्च न्यायालय जलाशयों को भरने को लेकर 21 मार्च को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

कोलकाता,  कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के आरोपों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय नगर निगम क्षेत्र में अनेक जलाशयों को भरने के संबंध में दायर दो जनहित याचिकाओं पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा।

गार्डन रीच इलाके में सोमवार को एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य जख्मी हो गए हैं।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने पहले अपने अधिकार क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना भरा था।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 21 मार्च को जलाशय भरने और अवैध निर्माण के आरोपों पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।



अदालत ने जुर्माना भरने के बाद 11 दिसंबर को केएमसी को जलाशयों की संख्या और अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाइयों समेत अन्य मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

गार्डन रीच क्षेत्र के निवासियों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करते हुए जलाशयों को भरने के बाद अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है।