इन्फोसिस को राहत: डीजीजीआई ने 32,400 करोड़ रुपये का पूर्व-कारण बताओ नोटिस बंद किया

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नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) जीएसटी आसूचना महानिदेशक ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इन्फोसिस के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की पूर्व कार्यवाही बंद कर दी है। इस मामले में 32,403 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि शामिल है।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि डीजीजीआई से सूचना प्राप्त होने के साथ ही, ‘यह मामला बंद हो गया है।’

कंपनी ने शुक्रवार को कहा, “जीएसटी पर 31 जुलाई, 2024; एक अगस्त, 2024 और तीन अगस्त, 2024 को हमारी पिछली सूचनाओं के क्रम में, यह सूचित करना है कि कंपनी को आज जीएसटी आसूचना महानिदेशक (डीजीजीआई) से एक संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए पूर्व-कारण बताओ नोटिस कार्यवाही को बंद कर दिया गया है।”

इन्फोसिस ने कहा कि उसे ‘रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म’ के तहत आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान न करने के मुद्दे पर जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए डीजीजीआई द्वारा जारी पूर्व-कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है और उसका जवाब दे दिया गया है।

इन्फोसिस ने कहा, “इस अवधि के लिए पूर्व-कारण बताओ नोटिस के अनुसार, जीएसटी राशि 32,403 करोड़ रुपये थी। कंपनी को तीन अगस्त, 2024 को डीजीजीआई से एक संदेश मिला था, जिसमें वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए पूर्व-कारण बताओ नोटिस कार्यवाही बंद कर दी गई थी। डीजीजीआई से आज के संचार की प्राप्ति के साथ, यह मामला बंद हो गया है।”

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