पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल कैद की सजा

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इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।

खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया।

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