रांची, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी।
इससे पहले सोरेन को रांची की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
सोरेन ने अपनी अर्जी में कहा कि विधानसभा में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि कई धन विधेयकों पर सदन में मत विभाजन होना है।
ईडी ने सोरेन की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया जिस पर उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की।
सोरेन ने बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए विशेष पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।
सोरेन की 13 दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारगार भेज दिया गया था।
अदालत ने इससे पहले पांच फरवरी को सोरेन को विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी।