मालदा, तीन दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश पर खुशी जताई है जिसमें राज्य में प्राथमिक स्कूलों के 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया गया।
बनर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अदालत के आदेश से खुश हैं। यह बड़ी राहत की बात है कि इन शिक्षकों की नौकरियां बच गईं… हम नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, उन्हें छीनना नहीं।’’
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
इन शिक्षकों की भर्ती 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के माध्यम से की गई थी।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं।