नयी दिल्ली, सरकार ने मंगलवार को सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) घोषित किया।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि अग्रिम प्राधिकरण धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों और निर्यातोन्मुखी इकाइयों को एमआईपी से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आयातित माल से बने उत्पाद घरेलू शुल्क क्षेत्र में न बेचे जाएं।
इसमें कहा गया कि 28 से 48 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की सीमा वाले कपड़ों को छोड़कर, सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के आयात पर अंकुश रहेगा और इस पर 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का एमआईपी लागू होगा।