अमेरिका: न्यायालय ने विदेशी सहायता से जुड़े वित्तपोषण पर रोक लगाने के ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा

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वाशिंगटन, 27 सितंबर (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश की अवधि बढ़ा दी है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता पर रोके लगाने की अनुमति देता है। इस फैसले से राष्ट्रपति पद के अधिकार से जुड़े विवाद में ट्रंप को एक और जीत हासिल हुई है।

तीन उदारवादी न्यायाधीशों की असहमति के बीच, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को संसद द्वारा स्वीकृत अरबों डॉलर की सहायता से जुड़े एक मामले में ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन अपील को स्वीकार कर लिया।

ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वह इस धनराशि को खर्च नहीं करेंगे, और इसके लिए उन्होंने विवादित अधिकार का हवाला दिया जिसका इस्तेमाल आखिरी बार लगभग 50 साल पहले किसी राष्ट्रपति ने किया था।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद कि ट्रंप का कदम संभवतः अवैध है और संसद को धनराशि रोकने के फैसले को मंजूरी देनी होगी, न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

वाशिंगटन की संघीय अपीलीय अदालत ने अली के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने नौ सितंबर को इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रॉबर्ट्स के आदेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया।

अदालत ने पूर्व में ट्रंप प्रशासन के लिए, सैकड़ों-हजारों प्रवासियों से कानूनी सुरक्षा छीनने, हजारों संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने, सेना के ट्रांसजेंडर सदस्यों को सेवा से बाहर करने और स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के लिए रास्ता साफ कर दिया था।

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