गाड़ी में लगवाया है ये सामान तो कट सकता है चालान, जानें क्या है नियम

अक्सर लोग अपनी गाड़ी को स्क्रैच और टक्कर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फ्रंट बंपर पर मेटल बंपर गार्ड या बुल बार क्रैश गार्ड लगवा लेते हैं. लेकिन सुरक्षा के लिए करवाया गया आपका ये काम भारी नुकसान भी करा सकता है. यदि आपने भी अपनी गाड़ी में ये काम करवाया है तो तो तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक किसी भी गाड़ी में बंपर पर मेटल क्रैश गार्ड नहीं लगवाया जा सकता है, और यदि किसी वाहन में यह लगा हुआ पाया जाता है तो उसका 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. देश में इस प्रकार के एक्सेसरीज को गैरकानूनी माना गया है, जिसके कुछ विशेष कारण हैं, इन कारणों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो चलिए जानते हैं क्यों मेटल क्रैश गार्ड लगवाने पर चालान काटा जाता है.
पैदल यात्रियों की सुरक्षा को खतरा
गाड़ी बुल गार्ड या क्रैश गार्ड का सबसे बड़ा नुकसान पैदल यात्रियाें को होता है, क्योंकि इससे टकराकर व्यक्ति को गंभीर चोटें लगने की संभावना होती है. यह हार्ड मेटल का बना होता है जिससे टक्कर होने की स्थिति में पूरा फोर्स पैदल यात्री पर लगता है जिससे उसे अधिक चोटें लग सकती हैं. लेकिन इसके बिना यदि गाड़ी से किसी व्यक्ति की टक्कर होती है तो उस स्थिति में पैदल यात्री को उतनी गंभीर चोटें नहीं लगती है, क्योंकि गाड़ी का बंपर कुछ शॉक ऑब्जर्व कर लेता है.
नहीं खुलते हैं एयरबैग
यदि किसी गाड़ी के बंपर पर बुल बार लगा होता है तो उस गाड़ी की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि गाड़ी के कोई दुर्घटना होने पर बंपर से सीधी टक्कर नहीं होती, जिससे बंपर पर एयरबैग के लिए लगे सेंसर उसे खुलने का संकेत नहीं देते हैं. जिसके नतीजन एयरबैग सही समय से नहीं खुलते हैं या एयरबैग न खुलने की भी संभावना होती है. इससे गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित अन्य लोगों को गंभीर चोट लग सकती है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है.