द हेग, 28 अप्रैल (एपी) संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत 40 देशों की ओर से इस मामले पर सोमवार को सुनवाई शुरू करेगी कि गाजा और कब्जे वाले ‘वेस्ट बैंक’ में फलस्तीनियों को अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इजराइल को क्या करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से इजराइल के कानूनी दायित्वों पर विचार करने के लिए कहा था। दरअसल इजराइल ने गाजा में सहायता मुहैया कराने वाली ‘फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी’ को काम करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था जिसके बाद महासभा ने आईसीजे से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा। इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था।
इजराइल ने गाजा और उसके 20 लाख से अधिक लोगों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता करीब एक महीने पहले रोक दी थी।
द हेग स्थित न्यायालय से इजराइल और गाजा में 18 महीने से जारी युद्ध संबंधी न्यायिक कार्यवाही के बाद एक परामर्श देने के लिए कहा गया है जो बाध्यकारी नहीं, लेकिन कानूनी रूप से निर्णायक हो। इसमें कई महीने लगने की संभावना है।
संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश आईसीजे के सदस्य हैं लेकिन उनमें से सभी स्वत: इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देते।