नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा) आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेबी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम सहित चार कानूनों के तहत शुरू की गई कार्यवाही के निपटान पर हुए खर्च की कटौती का दावा करने की करदाताओं को अनुमति नहीं होगी।
इन निर्दिष्ट कानूनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956; डिपोजिटरी अधिनियम, 1996; और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 शामिल हैं।
आयकर विभाग के नियंत्रक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 23 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा है कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने पर किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से किया गया खर्च नहीं माना जाएगा।
सीबीडीटी ने कहा कि ऐसा होने के कारण इस तरह के व्यय पर किसी भी कटौती या भत्ते की मंजूरी नहीं दी जाएगी।