अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को भारतीय छात्र को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोका

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न्यूयॉर्क (अमेरिका), 16 अप्रैल (भाषा) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को 21 वर्षीय भारतीय स्नातक को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।

एफ-1 छात्र वीजा के साथ विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी में 2021 से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे कृष लाल इस्सरदासानी का छात्र वीजा रद्द कर दिया गया था।

‘पीटीआई-भाषा’ द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि ‘‘इस्सरदासानी नियमित कक्षा में उपस्थित रहता था और उसकी अकादमिक स्थिति भी अच्छी थी। इस्सरदासानी अब अंतिम सेमेस्टर में हैं और 10 मई, 2025 को उसके स्नातक पाठ्यक्रम पूरा होने की संभावना है।’’

‘यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ विस्कॉन्सिन’ में दायर दस्तावेजों में मंगलवार को कहा गया कि इस्सरदासानी ने ‘‘स्वीकार किया है कि देर रात दोस्तों के साथ एक बार से घर लौटते समय अन्य समूह के साथ बहस के कारण उसे 22 नवंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है, ‘‘इस्सरदासानी को खराब आचरण के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मामले की समीक्षा करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने आरोपों को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। नतीजतन, इस्सरदासानी को अदालत में पेश नहीं होना पड़ा और उसका मानना ​​था कि मामला पूरी तरह से सुलझ गया है तथा इसका कोई संभावित आव्रजन परिणाम नहीं होगा।’’

साथ ही, इस घटना के अलावा इस्सरदासानी का कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ कोई अन्य संपर्क नहीं रहा है।

हालांकि, चार अप्रैल, 2025 को विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय छात्र सेवा (आईएसएस) कार्यालय ने इस्सरदासानी को ईमेल द्वारा सूचित किया कि उसका ‘स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर सिस्टम’ (सेविस) रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया है।

गृह सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित ‘यूएस स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम’ ने अपनी स्थिति को बनाए रखने में विफल रहने के कारण, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में पहचाने गए व्यक्ति या जिसका वीजा रद्द कर दिया गया हो, के आधार पर, छात्र के ‘सेविस’ रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया।

अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि इस्सरदासानी को उसके वीजा के किसी भी निरस्तीकरण के बारे में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन, विश्वविद्यालय या विदेश विभाग से कोई संचार नहीं मिला।

दस्तावेजों के अनुसार, ‘‘छात्र को इस बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई, अपना पक्ष रखने या बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया और ‘सेविस’ में उसके एफ-1 छात्र वीजा रिकॉर्ड को समाप्त करने से पहले किसी भी संभावित गलतफहमी को ठीक करने का कोई मौका नहीं दिया गया।’’

किसी अमेरिकी कॉलेज या विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम या अंग्रेजी भाषा कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को एफ-1 वीजा जारी किया जाता है।

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