नयी दिल्ली, सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है।
सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं।
चीनी हितधारकों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करण करने वाले शामिल हैं।
मंत्रालय ने हालांकि पाया कि चीनी व्यापार और भंडारण से जुड़े कई हितधारकों ने अब भी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है।
मंत्रालय ने सभी हितधारकों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि कई इकाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में अज्ञात चीनी स्टॉक हैं।’’
पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामले हैं, जहां ये इकाइयां नियमित आधार पर अपने चीनी स्टॉक का खुलासा नहीं कर रही हैं। इससे न केवल नियामकीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि चीनी बाजार का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि चीनी उद्योग में शामिल सभी इकाइयों को तुरंत चीनी बाजार सूचना प्रणाली पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि 17 अक्टूबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है।