आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने ईडी को आरोपियों को कागजात मुहैया कराने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में आरोपी व्यक्तियों को कुछ दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों द्वारा दायर आवेदनों पर यह आदेश दिया। आरोपियों ने अपने आवेदनों में दावा किया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं।

अदालत वर्तमान में दस्तावेजों की जांच कर रही है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख तय की। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगली सुनवाई की तारीख यानी तीन मार्च को आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करें।’’

धन शोधन का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले से सामने आया है।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने पर सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया।

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