वाशिंगटन, 22 फरवरी (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस शासकीय आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत विविधता, समानता और समावेशिता (डीईआई) को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकारी सहयोग को रोकने की बात कही गई थी।
बाल्टीमोर में न्यायाधीश एडम एबेलसन ने शुक्रवार को कहा कि यह आदेश भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का संभवतः उल्लंघन करता है और उन्होंने मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान इस आदेश को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की।
ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यालय में अपने पहले दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें संघीय एजेंसियों को विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों से जुड़े अनुदान या अनुबंधों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने एक अनुवर्ती आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघीय संविदाकारों को यह प्रमाणित करने को कहा गया कि वे डीईआई को बढ़ावा नहीं देते हैं।
बाल्टीमोर शहर और उच्च शिक्षा समूहों सहित कई संस्थाओं ने इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था जिसमें तर्क दिया गया था कि यह शासकीय आदेश असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन निर्देशों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति केवल उन डीईआई कार्यक्रमों को निशाना बना रहे हैं जो संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
एबेलसन ने वादी पक्ष से सहमति जताते हुए कहा कि ये शासकीय आदेश व्यवसायों, संगठनों और सार्वजनिक संस्थाओं पर विविधता, समानता और समावेशिता का खुले तौर पर समर्थन करने से रोक लगाते हैं।