न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को दिए विदेशी सहायता के लिए अस्थायी रूप से धन जारी करने के आदेश

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वाशिंगटन, 14 फरवरी (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी सहायता एवं दुनियाभर में विकास कार्यक्रमों में अमेरिकी वित्त पोषण पर तीन सप्ताह पहले लगाई गई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की रोक को अस्थायी रूप से हटाने का आदेश दिया है।

ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के कारण दुनिया भर में अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रम बंद हो गए हैं।

न्यायाधीश आमिर अली ने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अमेरिकी जिला न्यायालय में दो स्वास्थ्य संगठनों द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। इन स्वास्थ्य संगठनों को विदेशों में कार्यक्रमों के लिए अमेरिका से धन प्राप्त होता था।

अपने आदेश में अली ने उल्लेख किया कि ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि उसने विदेशों में हजारों अमेरिकी एजेंसियों के अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराना बंदकर दिया है ताकि उनकी गहन समीक्षा की जा सके।

न्यायाधीश ने कहा, हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने ‘‘इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कांग्रेस द्वारा विनियोजित सभी विदेशी सहायता को पूरी तरह से निलंबित क्यों कर दिया गया, जिसके कारण हजारों गैर-लाभकारी समूहों, व्यवसायों और अन्य के साथ अनुबंधों पर असर पड़ा।’’

यह निर्णय ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता पर लगाए गए वित्त पोषण प्रतिबंध को अस्थायी रूप से वापस लेने वाला पहला निर्णय है, जिसके कारण दुनिया भर में ‘यूएसएड’ और विदेश विभाग के अनुबंधकर्ताओं को मानवीय सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान करना बंद करना पड़ा तथा कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी, जिससे विश्व के अधिकांश सहायता वितरण नेटवर्क ठप्प हो गए।

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