‘राष्ट्र विरोधी’ बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा में प्राथमिकी दर्ज

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भुवनेश्वर,  ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में कथित तौर पर ‘‘राष्ट्र-विरोधी’’ बयान दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि झारसुगुड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), इसकी युवा शाखा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), बजरंग दल के सदस्यों द्वारा गांधी के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक-उत्तरी रेंज हिमांशु लाल को पांच फरवरी को दी गई शिकायत के आधार पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने संबंधी कृत्य), 197(1) (डी) (भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गलत या भ्रामक जानकारी उत्पन्न या प्रकाशित करने के लिए) के तहत झारसुगुड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांधी जानबूझकर राष्ट्रविरोधी बयान देते रहे हैं जिससे प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को ठेस पहुंचती है।

पुलिस महानिरीक्षक ने शिकायत को जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए झारसुगुड़ा पुलिस अधीक्षक परमार स्मित पुरुषोत्तमदास को भेजा था।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, गांधी के खिलाफ झारसुगुड़ा थाने में प्राथमिकी (मामला संख्या 31) दर्ज की गई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘राहुल गांधी पर लगे आरोप की प्रकृति के बारे में नहीं पता, पहले मुझे देखने दें। कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में भाजपा तथा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ती रही है।’’

 

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