नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक नरेश बाल्यान को बृहस्पतिवार को एक सत्र अदालत में पेश किया और मामले को सांसद एवं विधायक अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया, जिसे न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने सरकारी वकील से कहा, ‘‘ अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि आरोपी व्यक्ति विधायक है और उसे विशेष सांसद एवं विधायक अदालत में पेश किया जाना चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे पास मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है। मुझे इसका उदाहरण दिखाइए।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ यहां आने की क्या जरूरत थी। यह समय की बर्बादी है। आप फैसला दिखाएं जिसके अनुसार अदालत इस (मुद्दे) पर विचार करने के लिए बाध्य है… मैं अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।’’
दोपहर करीब 1.10 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होने पर न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के संबंध में फैसला सुनाया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अभियोजक के रूप में आपको गहनता से जांच करनी चाहिए। क्या आप अपना वही रुख अपना रहे हैं या उसे बदल रहे हैं।’’
इस पर वादी ने कहा कि वह फैसले पर भरोसा कर रहा है।
इसके बाद अदालत ने मामले पर आदेश पारित करने के लिए अपराह्न दो बजे का वक्त निर्धारित किया।