नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ घोषित करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर शुक्रवार को उनसे जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर उनसे जवाब देने को कहा।
उच्च न्यायालय ने छह फरवरी को दोनों की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार देते हुए एक अन्य पीठ के जनवरी 2023 के अंतरिम आदेश पर मुहर लगाई थी जिसमें दोनों को मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत दे दी गई थी।
सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में 23 दिसंबर, 2022 को दोनों को गिरफ्तार किया था।