भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार ने 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के कल्याण से जुड़ी सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों की मदद के लिए शुक्रवार को एक टोल-फ्री नंबर जारी किया।
राज्य सरकार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति भी सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके तहत लाभार्थी महिला को पांच साल तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के दायरे में होना अनिवार्य है। जिन महिलाओं की परिवार की आय ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे भी एनएफएसए या एसएफएसएस कार्ड के बिना सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने ओडिशा में 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लोग सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच इस टोल-फ्री नंबर पर फोन कर सुभद्रा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इससे पहले घोषणा की थी कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाली 21 से 60 वर्ष की एक करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये व्यय निर्धारित किया है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो किस्त में रक्षा बंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) के अवसर पर 10,000 रुपये बैंक खातों में दिए जाएंगे।