सीबीआई ने एसबीआई धोखाधड़ी मामले में रिलायंस टेलीकॉम, पूर्व निदेशकों के खिलाफ छापेमारी की

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नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में 114.98 करोड़ रुपये की कथित तौर पर धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस टेलीकॉम के दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उनके आवासों और कंपनी के कार्यालय में छापेमारी की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में बताया, “सीबीआई ने तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, सतीश सेठ (तत्कालीन निदेशक), गौतम बी. दोषी (तत्कालीन निदेशक), अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।”

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें बैंक ने धोखाधड़ी और 114.98 करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत की थी।

सीबीआई ने बताया, “एसबीआई उन 11 बैंकों के समूह का सदस्य था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया था।”

सीबीआई ने मुंबई में सतीश सेठ, गौतम बी. दोषी के आवास और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय पर छापेमारी की।

प्रवक्ता ने बताया कि ऋण लेनदेन से संबंधित विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

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