समाचारपत्र पंजाब केसरी के प्रिंटिंग प्रेस निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे : न्यायालय

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asdewsaa

नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब केसरी समाचारपत्र समूह को राहत देते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि कथित उल्लंघनों के कारण पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिजली आपूर्ति बंद करने के फैसले के बावजूद, स्थानीय भाषा के दैनिक अखबार के प्रिंटिंग प्रेस निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने समाचार पत्र समूह की उस याचिका पर तत्काल संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्णय के कारण समाचार पत्र के कुछ संस्करणों का प्रकाशन प्रभावित होगा।

समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा, “एक लेख के कारण हमारा अखबार बंद नहीं होना चाहिए, हमारे प्रेस की बिजली काट दी जाएगी।”

वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘‘ वर्तमान सरकार के खिलाफ पंजाब केसरी में प्रकाशित एक लेख के कारण प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट दी गई है। समूह के होटल बंद कर दिए गए हैं… मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।’’

उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

पीठ ने अखबार समूह की याचिका पर विचार करते हुए कहा, ‘‘दोनों पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि पंजाब केसरी के प्रिंटिंग प्रेस निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे और अन्य संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।’’

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के वकील ने कहा कि समूह प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

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