पीएनबी ने श्रेय समूह के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी

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नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने शुक्रवार को श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) और श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के मामले की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी।

पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एसईएफएल के मामले में 1,240.94 करोड़ रुपये और एसआईएफएल के मामले में 1,193.06 करोड़ रुपये की उधारी को ‘धोखाधड़ी’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा कि उसने इस पूरी राशि के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय इंतजाम पहले ही कर लिया है, जिससे उसके वित्तीय नतीजों पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा।

श्रेय समूह की इन दोनों कंपनियों पर कुल मिलाकर लगभग 32,700 करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज था। उस समय इनका नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था।

ये दोनों कंपनियां दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं। दिसंबर, 2023 में नए प्रवर्तक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने इनका अधिग्रहण किया था।

आरबीआई ने अक्टूबर, 2021 में कथित कुप्रबंधन के आरोपों के बाद एसआईएफएल और उसके पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी एसईएफएल के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। इसके बाद इन कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू की गई थी।

श्रेय समूह ने 1989 में परिसंपत्ति वित्तपोषण वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में अपना कारोबार शुरू किया था।

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