नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने निदेशक मंडल में नियुक्ति से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के लिए कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल पर 5.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एमटीएनएल ने शनिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे नियमों के अनुसार चार और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने हैं, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही है।
शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसई और बीएसई दोनों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की धारा 17(1) के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 4.6 लाख रुपये मूल जुर्माना तथा 82,800 रुपये 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है।
कंपनी ने कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय यानी दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा की जाती हैं।
एमटीएनएल ने बताया कि डीओटी ने 15 अप्रैल, 2025 को दो स्वतंत्र निदेशक (एक महिला सहित) नियुक्त किए थे। शेष चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के समक्ष लंबित है। कंपनी ने एनएसई और बीएसई से जुर्माने में छूट देने का अनुरोध भी किया है।