इस्लामाबाद, 30 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहैल अफरीदी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उस आदेश की सत्यापित प्रति मांगी है, जिसके तहत उन्हें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की अनुमति दी गई थी।
बुधवार को दाखिल अपनी याचिका में अफरीदी ने कहा कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया।
पीटीआई महासचिव सलमान अकरम रज़ा द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार मुलाकातें तय की जानी थीं, लेकिन जेल प्रशासन ने अफरीदी सहित अन्य पीटीआई नेताओं को खान से मिलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बिना मुलाकात किए लौट गए।
अफरीदी ने बताया कि अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति के लिए पहले ही औपचारिक आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वह दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए सत्यापित प्रति आवश्यक है। उन्होंने कहा, “कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आदेश की सत्यापित प्रति तत्काल चाहिए, लेकिन बार-बार संपर्क करने के बावजूद अब तक यह नहीं मिली है।”
पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रांतीय सरकार कानून के शासन को बनाए रखने और न्यायिक आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्रिकेट से राजनीति में आए 73 वर्षीय इमरान खान पिछले दो वर्षों से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं।