न्यायालय ने दिए करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश, पूर्व न्यायाधीश करेंगे जांच की निगरानी

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नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने करूर में हुई भगदड़ की घटना की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के सोमवार को आदेश दिए।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को समिति का प्रमुख नियुक्त किया जो सीबीआई जांच की निगरानी करेगी।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें 27 सितंबर को हुई भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

तमिलनाडु के भाजपा नेता जी एस मणि ने भी भगदड़ मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है।

टीवीके ने भी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि यदि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी तो इसके निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है।

टीवीके की याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भगदड़ कुछ उपद्रवियों की पूर्व नियोजित साज़िश का अंजाम हो सकती है।