नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से प्रत्येक पुलिस थाने में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या और उनकी स्थिति का विवरण देने को कहा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।
पीठ ने राजस्थान सरकार से यह भी बताने को कहा कि क्या स्थापित कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कोई नियमित ऑडिट किया गया था।
इसमें कहा गया है, “यदि ऐसा है, तो संपूर्ण आंकड़ों के साथ विस्तृत रिपोर्ट रिकार्ड में रखी जाए।”
पीठ ने राज्य को दो सप्ताह के भीतर अदालत द्वारा पूछे गए 12 प्रश्नों का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था जिसमें कहा गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में हुईं।