संजय कपूर की संपत्ति को सीलबंद लिफाफे में सूचीबद्ध करने से समस्या हो सकती है: उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिवंगत संजय कपूर की निजी संपत्ति और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने से ‘‘समस्या’’ हो सकती है क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर से उनके दो बच्चों को ‘‘खुलासा की गई संपत्ति पर सवाल उठाने का अधिकार’’ है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए और यह जानकारी गोपनीय रखी जाए या फिर एक ‘‘गोपनीयता क्लब’’ बनाया जाए जिससे केवल सीमित लोग ही इस जानकारी को देख सकें।

न्यायाधीश ने पूछा, ‘‘आवेदन को मंजूरी देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि संपत्ति के कथित लाभार्थी होने के नाते उन्हें (करिश्मा के बच्चे समायरा कपूर और कियान राज कपूर को) खुलासा की गई संपत्ति पर सवाल उठाने का अधिकार है। इसलिए, अगर कल उन्हें पुष्टि करनी पड़े और पूछना पड़े कि क्या हुआ है और अगर वे इस गोपनीयता क्लब से बंधे होंगे तो वे अपने मामले का बचाव कैसे करेंगे?’’

गोपनीयता का अनुरोध करते हुए प्रिया के वकील ने दावा किया कि यह सुरक्षा का मामला है।

वकील ने दावा किया कि सुनवाई के बाद ‘‘प्रेस वार्ता’’ आयोजित की जा रही थीं। उन्होंने कहा, ‘‘बैंक विवरण और अन्य वित्तीय विवरण हैं। जनता को किसी का बैंक खाता संख्या क्यों पता होनी चाहिए?’’

अदालत शुक्रवार को मामले में फिर से सुनवाई शुरू करेगी।

उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर को प्रिया से अदालत को अपनी संपत्ति की सूची देने को कहा था।

समायरा और कियान राज ने अपने पिता की कथित वसीयत को चुनौती दी है और 30,000 करोड़ रुपये की उनकी बतायी गयी संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। इस बीच, प्रिया ने अदालत को बताया कि उन्हें पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

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