नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और इससे संबंधित आयोजनों के दौरान मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग की सोमवार को अनुमति दे दी।
लाउडस्पीकर पर यह छूट 22 सितंबर से तीन अक्टूबर तक वैध है और इसे सरकार के अनुरोध के बाद उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मंजूरी से प्रदान किया गया।
इस छूट के तहत ध्वनि प्रदूषण नियमों के पालन की शर्त पर इसके उपयोग की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर मध्यरात्रि 12 बजे कर दी गई है। आवासीय क्षेत्रों में आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक न हो।
अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान समय में सीमित राहत के लिए आयोजन समितियों की वर्षों से की जा रही मांग के बाद यह छूट दी गई है और यह निर्णय सांस्कृतिक परंपराओं तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छूट दिए जाने के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद दिया।
सिरसा ने कहा, ‘‘रामलीला कमेटियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।’’
उन्होंने कहा कि यह छूट ‘त्योहारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध सुविधा’ है।
दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिरसा ने कहा कि उन्होंने आयोजन स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम अधिकारियों और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन और बागवानी विभागों सहित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की हैं।