न्यायालय ने अपने उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटो खींचने, रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया

0
eweer3ewdsa

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित अपने मुख्य परिसर में फोटो खींचने, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

शीर्ष अदालत ने 10 सितंबर को जारी एक परिपत्र में मीडियाकर्मियों से कहा कि वे साक्षात्कार और समाचारों का सीधा प्रसारण निर्धारित लॉन क्षेत्र से करें, जो कम सुरक्षा वाला क्षेत्र है।

परिपत्र में कहा गया, ‘‘उच्च सुरक्षा क्षेत्र के लॉन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फोन का उपयोग निषिद्ध है। आधिकारिक उपयोग को छोड़कर, वीडियोग्राफी, रील बनाने और तस्वीरें खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी-स्टिक आदि जैसे उपकरण उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगे।’’

इसमें कहा गया, ‘‘किसी अधिवक्ता, वादी, प्रशिक्षु या विधि लिपिक द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, संबंधित बार एसोसिएशन या संबंधित राज्य बार काउंसिल अपने नियमों और विनियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगी।’’

परिपत्र के अनुसार, यदि मीडियाकर्मी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो शीर्ष अदालत के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में उनकी पहुंच एक महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित की जा सकती है।

इसमें कहा गया कि कर्मचारियों या रजिस्ट्री की ओर से किसी भी उल्लंघन को ‘‘गंभीरता से’’ लिया जाएगा और अन्य हितधारकों के मामले में, संबंधित विभाग के प्रमुख से अनुरोध किया जाएगा कि वे उल्लंघनकर्ता के खिलाफ अपने नियमों और विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

परिपत्र के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों को किसी भी व्यक्ति, स्टाफ सदस्य, वकील या अन्य को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार होगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *