कोलकाता, पांच अगस्त (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी ‘अपमानजनक बयान’ देने से रोक दिया है।
अदालत ने 19 अगस्त तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।
डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के दीवानी मानहानि मुकदमे के संबंध में आदेश जारी करते हुए अलीपुर अदालत के 8वें न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी।
दीवानी न्यायाधीश ने सोमवार को एकपक्षीय आदेश में निर्देश दिया, ‘‘प्रतिवादी को आज से 19 अगस्त तक कोई भी मानहानिकारक बयान देने और/या प्रकाशित करने और/या प्रकाशित करवाने और/या मुद्रित करवाने और/या मौखिक या लिखित रूप से वादी के लिए कोई भी मानहानिकारक शब्द कहने से रोका जाता है।’’
बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने 26 जुलाई को यहां भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता में उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
तृणमूल सांसद ने भाजपा नेता को उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का मानना है कि प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए उनका मामला बनता है।
अदालत ने कहा कि तृणमूल सांसद और भाजपा नेता दोनों ही सार्वजनिक हस्ती हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है।