नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

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नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है।’’

उन्होंने मामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए तय की।

न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया।

आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (धन शोधन) और धारा 4 (धन शोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था।

चौदह पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि ‘‘अभियोजन एजेंसी ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आरोपियों को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है।’’

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी ‘‘इस तरह के नोटिस का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि वह निष्पक्ष सुनवाई की पक्षधर है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 223 निष्पक्ष सुनवाई के एक हिस्से के रूप में आरोपियों को अपना पक्ष रखने के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रावधान है, ताकि उन्हें संबंधित अपराधों का संज्ञान लिए जाने से पहले अदालत में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जा सके।’’

हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

ईडी ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक ‘‘आपराधिक साजिश’’ को उजागर किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेताओं और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ शामिल हैं।

इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धन शोधन में शामिल होने का आरोप है।

सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं और दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

 

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