जेनसोल मामले में सेबी के आदेश की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय

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नयी दिल्ली,  कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह जेनसोल इंजीनियरिंग मामले में कंपनी के खिलाफ बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले सप्ताह कंपनी के प्रवर्तक बंधुओं- अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न मामलों के उल्लंघन के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

यह आदेश सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए निकालने के आरोपों के बीच आया है, जिनमें कॉरपोरेट प्रशासन और वित्तीय कदाचार पर चिंताएं जताई गई थीं।

संपर्क किए जाने पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को देखते हुए सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहा है।

मंत्रालय ने कहा, “इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”

 

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