दक्षिण कोरिया की अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति को जेल से रिहा करने का आदेश दिया

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सियोल, सात मार्च (एपी) दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को मीडिया ने इस बारे में खबर दी।

समाचार एजेंसी ‘योनहैप’ ने बताया कि ‘सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

दक्षिण कोरियाई की अन्य मीडिया इकाइयों ने भी ऐसी ही खबरें दीं।

यून को तीन दिसंबर को ‘मार्शल लॉ’ लगाने के अपने आदेश के सिलसिले में विद्रोह भड़काने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और उन पर अभियोग लगाया गया था।

अदालत ने तुरंत इन खबरों की पुष्टि नहीं की।

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