दिल्ली : आप नेता सौरभ भारद्वाज को मानहानि के मामले में अभिरोपित करने की अर्जी खारिज

Saurabh Bhardwaj PC 26 03 DELHI 6

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सितंबर 2018 में की गई कथित अपमानजनिक टिप्पणियों के लिए आम आदमी पार्टी (आप)नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के अनुरोध वाली भाजपा नेता की याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेता सूरजभान चौहान द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने भी भारद्वाज के खिलाफ चौहान की शिकायत खारिज कर दी थी।

चौहान ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का झूठा दावा कर उन्हें बदनाम किया था।

न्यायाधीश ने शनिवार को कहा, ‘‘आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।’’

यह शिकायत दिसंबर 2024 में राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल की गई थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 19 फरवरी को चौहान की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और मौजूदा शिकायत दायर करने की समय सीमा तीन साल है।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि देरी के लिए चौहान द्वारा प्रस्तुत कोई भी दलील न्यायोचित नहीं पायी गयी।

अदालत ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दायर करने में देरी के लिए छूट पाने का हकदार नहीं है। तदनुसार, वर्तमान अर्जी खारिज की जाती है।’’

भाजपा नेता ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।