नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसे पश्चिम बंगाल के उपायुक्त (बड़ी करदाता इकाई) से 16.73 करोड़ रुपये के जीएसटी भुगतान का आदेश मिला है।
दूरसंचार कंपनी ने शेयर बाजार को इस आदेश की सूचना देते हुए कहा है कि वह इससे सहमत नहीं है और इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी। कंपनी को यह आदेश 27 फरवरी को मिला है।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि यह आदेश केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत पारित किया गया है। इसमें कर मांग के साथ 16,73,33,489 रुपये का जुर्माना और ब्याज भी लागू है।
वीआईएल ने कहा कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट का कथित रूप से अधिक लाभ उठाने और कर का कम भुगतान करने से संबंधित है।