नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से नियम बनाने, सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य करने और मानदंडों को संशोधित करने के लिए संबंधित पक्षों की भागीदारी के लिए एक नई प्रक्रिया का निर्धारण किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गजट में प्रकाशित अधिसूचना में सेबी (विनियमों को बनाने, संशोधन और समीक्षा करने की प्रक्रिया) विनियमन, 2025 को अधिसूचित किया है।
सेबी नियम बनाने के लिए, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीति में सुझाए गए परिवर्तनों वाला प्रस्ताव प्रकाशित करेगा। इसके अलावा प्रस्तावित विनियमों के उद्देश्य और उसका विवरण, सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने का तरीका, प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी दी जाएगी।
सेबी ने कहा, ‘‘सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कम से कम 21 दिन दिये जाएंगे।’’
सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त होने पर, टिप्पणियों को अस्वीकार करने का औचित्य, यदि कोई हो, सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया जाएगा।
इसके बाद प्रस्तावित नियमों और संबंधित एजेंडा पत्र पर सेबी विचार करेगा। यदि एजेंडा पत्र सार्वजनिक परामर्श के बाद तैयार किया गया है, तो इसमें प्राप्त टिप्पणियों का एक व्यवस्थित संकलन या ऐसी टिप्पणियों का सारांश और उसपर सेबी की टिप्पणियां शामिल होंगी।
सेबी ने कहा, ‘‘जहां बोर्ड (सेबी) की राय होगी कि निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए यह उपयुक्त है कि सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन प्रस्तावित विनियमन के उद्देश्य को विफल कर देगा, चेयरपर्सन सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया से दूर हो सकता है या सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने की समय अवधि कम कर सकता है।’’