नयी दिल्ली, बाजार नियामक सेबी ने ‘फिनइनफ्लुएंसर’ अस्मिता पटेल और अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल समेत छह पक्षों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इन्हें कथित रूप से गैरपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाओं के लिए प्रतिबंधित किया गया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों से शुल्क के रूप में ली गई 53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश भी दिया है।
वित्तीय परामर्श देकर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को फिनइनफ्लूएंसर कहते हैं।
सेबी ने बृहस्पतिवार को पारित एक अंतरिम आदेश एवं कारण बताओ नोटिस के जरिए छह पक्षों- अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (एपीजीएसओटी), अस्मिता जितेश पटेल, जितेश जेठालाल पटेल, किंग ट्रेडर्स, जेमिनी एंटरप्राइज और यूनाइटेड एंटरप्राइजेज को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
सेबी के आदेश के अनुसार, नियामक ने इन छह पक्षों से यह भी पूछा है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शुल्क के रूप में लिए गए 104.63 करोड़ रुपये उनसे क्यों न वसूले जाएं और उन्हें जब्त क्यों न किया जाए।
यह मामला अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि उन्हें मुनाफे के अतिरंजित वादों से गुमराह किया गया और शेयर बाजार से जुड़ी सामान्य शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।